सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड घोटाले में अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

  आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड घोटाले के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने खान को 18 अप्रैल, 2024 तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने का निर्देश दिया है, और इस बात पर जोर दिया है कि अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ईडी द्वारा कई बार तलब किए जाने के बावजूद गिरफ्तारी से बचने की उनकी याचिका खारिज करते हुए खान को राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कानून का पालन करने के महत्व पर जोर दिया था, यह देखते हुए कि खान ने एजेंसी के छह सम्मनों की अनदेखी की थी। अदालत ने कहा था, ”विधायक होने से किसी को कानून से छूट नहीं मिलती है, जो सभी पर समान रूप से लागू होता है।”

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वक्फ बोर्ड मामले की पृष्ठभूमि:

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ओखला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अमानतुल्ला खान के खिलाफ मामला 2018 और 2022 के बीच की अवधि का है। ईडी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, खान अवैध भर्ती में लगे हुए थे और निजी तौर पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अनुचित तरीके से पट्टे पर दिया था। पाना। इन कार्रवाइयों से मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह पैदा हुआ है, जो छापे के दौरान मिले सबूतों से समर्थित है।

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ईडी द्वारा छह बार तलब किए जाने के बावजूद, खान जांच अधिकारी के सामने पेश होने में विफल रहे, जिसके कारण अदालतों को कड़ी फटकार लगानी पड़ी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ईडी द्वारा दायर हालिया आवेदन में उनके गैर-अनुपालन को उजागर किया गया है।

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कानूनी निहितार्थ और सार्वजनिक प्रतिक्रिया:

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने पर न्यायपालिका के रुख को दर्शाता है कि सार्वजनिक अधिकारी कानूनी कार्यवाही का अनुपालन करते हैं। यह निर्णय जनता द्वारा निर्वाचित अधिकारियों के बीच जवाबदेही की बढ़ती मांग को भी प्रतिध्वनित करता है।

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