सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उचित मामले में अवांछित आपराधिक अभियोजन और अनावश्यक मुकदमे की संभावना से सुरक्षा दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में, सूचक/प्रतिवादी नंबर 2, महाराज
