सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तीन अपर जजों को स्थायी जज बनाया

नई दिल्ली, 19 मार्च 2025 – न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तीन अपर जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 19 मार्च को कॉलेजियम की बैठक में लिया गया, जो देश के प्रमुख उच्च न्यायालयों की क्षमता को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है।

READ ALSO  जानिए कब कोर्ट की दूरी और वित्तीय संकट वैवाहिक मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता? बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने

स्थायी जज के रूप में नियुक्त किए गए जजों में शामिल हैं:

  • श्री जस्टिस सुमीत गोयल, जो सिविल कानून में अपने व्यापक अनुभव और गहन समझ के लिए जाने जाते हैं।
  • श्रीमती जस्टिस सुदीप्ति शर्मा, जिन्होंने पारिवारिक और श्रम कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में अहम भूमिका निभाई है।
  • सुश्री जस्टिस कीर्ति सिंह, जिन्हें आपराधिक न्याय और कानूनी ढांचे में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है।
READ ALSO  हाई कोर्ट ने रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, कहा कि पोस्टर सांप्रदायिक रंग का संकेत देते हैं

इस फैसले से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया और कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। यह हाईकोर्ट कई महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित बड़ी संख्या में मुकदमों की सुनवाई करता है, जो इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इन स्थायी नियुक्तियों को देश के सबसे व्यस्त न्यायालयों में से एक में स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

READ ALSO  गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में हेलमेट अनिवार्यता को तेजी से लागू करने का आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles