सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पुनर्विचार के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की है।
यह निर्णय 14 अक्टूबर, 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह प्रस्ताव सरकार द्वारा न्यायमूर्ति श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की पिछली सिफारिश पर पुनर्विचार करने की मांग के बाद पारित किया गया।
आधिकारिक बयान में कहा गया है: “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 अक्टूबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में, सरकार द्वारा मांगे गए पुनर्विचार पर, यह सिफारिश करने का संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जाए।”
