भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विवादों में ‘समझौता और संतुष्टि’ के मुद्दों पर न्यायालयों को नहीं, मध्यस्थों को निर्णय लेना चाहिए, जहाँ पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने सिविल अपील संख्या 7821-7822/2024 में सुनाया।
पृष्ठभूमि:
मामले में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अपीलकर्ता) और कृष स्पिनिंग (प्रतिवादी) शामिल थे। कृष स्पिनिंग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से अग्नि बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी। पॉलिसी अवधि के दौरान कृष स्पिनिंग के परिसर में दो अग्नि घटनाएँ हुईं। पहली घटना के लिए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 84,19,579 रुपये का भुगतान किया, जिसे कृष स्पिनिंग ने डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर करके स्वीकार कर लिया। बाद में, कृष स्पिनिंग ने दावा किया कि समझौता दबाव में किया गया था और अतिरिक्त दावों के लिए मध्यस्थता का आह्वान करने की मांग की। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इसका विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि विवाद पूरी तरह से सुलझा लिया गया था।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. क्या पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए डिस्चार्ज वाउचर का निष्पादन मध्यस्थता का आह्वान करने से रोकता है
2. मध्यस्थ नियुक्ति आवेदनों में न्यायिक जांच का दायरा जब “समझौता और संतुष्टि” का तर्क दिया जाता है
3. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत रेफरल अदालतों की शक्तियों पर हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का प्रभाव
अदालत का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को बरकरार रखा, यह फैसला सुनाया कि:
1. डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर करने से मध्यस्थता पर स्वतः रोक नहीं लगती। मध्यस्थता समझौता तब भी बना रहता है जब मुख्य अनुबंध समाप्त हो जाता है।
2. न्यायालयों को धारा 11 के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति करते समय मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व तक ही अपनी जांच सीमित रखनी चाहिए। “समझौते और संतुष्टि” दलीलों की विस्तृत जांच मध्यस्थों पर छोड़ दी जानी चाहिए।
3. रेफरल चरण में न्यायिक जांच का विस्तार करने वाले हाल के फैसले मध्यस्थता में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं।
महत्वपूर्ण टिप्पणियां:
न्यायालय ने मध्यस्थ स्वायत्तता और न्यायिक गैर-हस्तक्षेप पर जोर देते हुए कहा:
“विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करके और धारा 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके मध्यस्थ नियुक्त करके, रेफरल न्यायालय अनुबंध करने वाले पक्षों की मूल समझ को बनाए रखता है और उसे प्रभावी बनाता है कि निर्दिष्ट विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा।”
Also Read
कोर्ट ने कहा:
“‘समझौते और संतुष्टि’ का प्रश्न, कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न होने के कारण, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है, यदि पक्षों के बीच अन्यथा सहमति नहीं होती है।”
वकील:
श्री केतन पॉल अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए, जबकि सुश्री सविता सिंह ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।