दिल्ली में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया, मौसम और गर्मी पर भी ध्यान दिया

दिल्ली में भीषण गर्मी और भीषण मौसम की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का प्रस्ताव दिया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से पूछा है कि शहर में वृक्ष संरक्षण अधिनियम को कैसे लागू किया जा सकता है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में भीषण मौसम और भीषण गर्मी को देखते हुए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एम ओका और जस्टिस राजेश बिंदल ने इस पहल की जरूरत पर जोर दिया और दिल्ली में वृक्ष संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन पर डीडीए से सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि डीडीए के स्पष्ट रुख के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी को बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का स्वत: निर्देश देने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर कड़ी नाराजगी जताई और डीडीए उपाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या पेड़ों की कटाई का आदेश उपराज्यपाल (एलजी) ने जारी किया था।

कोर्ट ने डीडीए उपाध्यक्ष से यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एलजी डीडीए के अध्यक्ष हैं। कोर्ट ने डीडीए उपाध्यक्ष से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या पेड़ काटने से पहले 3 फरवरी को इलाके के दौरे के दौरान एलजी ने कोई निर्देश जारी किए थे।

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कोर्ट ने बताया कि 1,100 से अधिक पेड़ काटे गए हैं और इसे बहुत गंभीर मामला माना। इस चिंता के कारण अवमानना ​​नोटिस जारी किया गया। कोर्ट अब यह पता लगाना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किसने किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की मंजूरी के बिना पेड़ों की कटाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था और डीडीए उपाध्यक्ष को अवमानना ​​नोटिस जारी किया था।

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