कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कथित त्रुटियों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति के गठन का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। अभ्यर्थियों का दावा है कि 21 प्रश्नों में त्रुटियां थीं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि चूंकि प्रश्न दोषपूर्ण थे, इसलिए उन्हें इसके लिए पूरे अंक मिलने चाहिए।
बुधवार की सुबह विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस मंथा ने उक्त प्रश्नपत्र की त्रुटियों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया.
उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विशेष समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनकी पीठ इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगी.
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विशेषज्ञों की विशेष समिति अगले एक महीने की अवधि के भीतर मामले पर अपनी रिपोर्ट उनकी पीठ को सौंपेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, मामला फिर से सुनवाई के लिए आएगा। अगली सुनवाई की संभावित तारीख जून के पहले हफ्ते में होगी.