दक्षिण कोरिया में महिला द्वारा सहकर्मी की पैंट खींचने को कोर्ट ने माना यौन दुराचार, ₹1.7 लाख जुर्माना लगाया

दक्षिण कोरिया में एक 50 वर्षीय महिला को अपने 20 वर्षीय पुरुष सहकर्मी की पैंट खींचने पर यौन दुराचार का दोषी ठहराया गया है। अदालत ने इसे “मजाक” मानने से इनकार करते हुए महिला पर 2,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1.7 लाख) का जुर्माना लगाया और उसे यौन हिंसा रोकथाम की आठ घंटे की शिक्षा पूरी करने का आदेश दिया।

यह घटना 3 अक्टूबर, 2024 को एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां दोनों सहकर्मी काम करते थे। महिला ने अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में युवक की पैंट खींच दी, जिससे गलती से उसका अंडरवियर भी नीचे खिसक गया और वह सार्वजनिक रूप से अपमानित हुआ।

READ ALSO  श्रद्धा वाकर हत्याकांड: पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

चुन्चेऑन जिला न्यायालय ने महिला के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह सिर्फ एक मजाक था। अदालत ने इसे यौन दुराचार मानते हुए पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने आरोप लगाया था कि इस हरकत से उसे यौन अपमान और मानसिक पीड़ा हुई।

Video thumbnail

सजा सुनाते समय अदालत ने यह ध्यान में रखा कि महिला का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसने अपनी गलती पर पछतावा जताया था और अदालत में घुटनों के बल बैठकर पीड़ित और उसके माता-पिता से माफी मांगी थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसे राहत दी गई।

READ ALSO  यौन उत्पीड़न के आरोप में लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक की बर्खास्तगी की पुनर्विचार याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles