दक्षिण कोरिया में महिला द्वारा सहकर्मी की पैंट खींचने को कोर्ट ने माना यौन दुराचार, ₹1.7 लाख जुर्माना लगाया

दक्षिण कोरिया में एक 50 वर्षीय महिला को अपने 20 वर्षीय पुरुष सहकर्मी की पैंट खींचने पर यौन दुराचार का दोषी ठहराया गया है। अदालत ने इसे “मजाक” मानने से इनकार करते हुए महिला पर 2,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1.7 लाख) का जुर्माना लगाया और उसे यौन हिंसा रोकथाम की आठ घंटे की शिक्षा पूरी करने का आदेश दिया।

यह घटना 3 अक्टूबर, 2024 को एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां दोनों सहकर्मी काम करते थे। महिला ने अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में युवक की पैंट खींच दी, जिससे गलती से उसका अंडरवियर भी नीचे खिसक गया और वह सार्वजनिक रूप से अपमानित हुआ।

चुन्चेऑन जिला न्यायालय ने महिला के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह सिर्फ एक मजाक था। अदालत ने इसे यौन दुराचार मानते हुए पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने आरोप लगाया था कि इस हरकत से उसे यौन अपमान और मानसिक पीड़ा हुई।

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सजा सुनाते समय अदालत ने यह ध्यान में रखा कि महिला का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसने अपनी गलती पर पछतावा जताया था और अदालत में घुटनों के बल बैठकर पीड़ित और उसके माता-पिता से माफी मांगी थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसे राहत दी गई।

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