शादी करने का वादा पूरा करने में विफलता का मतलब यह नहीं माना जा सकता कि वादा ही झूठा था: हाईकोर्ट ने रेप की एफ़आईआर रद्द की

हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि शादी करने के वादे को पूरा करने में विफलता का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि वादा ही झूठा था। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की पीठ आईपीसी की धारा 376, 294 और 506 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर

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