गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) ने गुजरात राज्य के राज्यपाल देवव्रत आचार्य को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के तहत गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अदालती कार्यवाही में अंग्रेज़ी के अलावा गुजराती के उपयोग की अनुमति देने के लिए ल मांग की गई है।। अनुच्छेद 348(2) कहता है:
