जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने सोमवार को सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी 08 वर्षीय बच्ची का लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी नंदलाल निषाद को 20 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। दुराचार के मामले में कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप तय किया था। प्रतिदिन सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मात्र 28 दिन में सभी गवाहों को परीक्षित कराकर सजा सुनायी।
अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी 08 वर्ष की पुत्री बगल के रहने वाले नंदलाल निषाद के घर 18 दिसम्बर 2020 को शाम सात बजे बेलन लेने गई थी। मासूम बच्ची को अकेला पाकर नंदलाल निषाद ने उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ किया था।
पीड़िता भयभीत होकर डरी सहमी हालत में घर आकर चुपचाप सो गई। दूसरे दिन उसने सारी बातें बताई। वादिनी की पुत्री का मेडिकल हुआ व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुआ। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट में पीड़िता ने बयान दर्ज कराते हुए घटना की पुष्टि की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद नंदलाल निषाद को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।