बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Senior Citizens Act) का दुरुपयोग एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा दूसरे वरिष्ठ नागरिक को आवासीय परिसर से बेदखल करने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब विवाद संपत्ति के कब्जे से जुड़ा हो, न कि भरण-पोषण या कल्याण से।
यह निर्णय विमल दगडू काटे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (रिट याचिका संख्या 882/2024) के मामले में आया।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला दो बहनों—जो दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं—के बीच एक पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा था। वे एक झुग्गी संरचना के अलग-अलग हिस्सों में रह रही थीं। उत्तरदायी संख्या 2 (छोटी बहन) ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दायर की, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता संख्या 1 (बड़ी बहन) और सह-याचिकाकर्ता को मकान की पहली मंजिल से बेदखल करने की मांग की, यह कहते हुए कि वे जबरन कब्जा किए हुए हैं।
30 अक्टूबर 2023 को वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण ने आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को पहली मंजिल का कब्जा उत्तरदायी को सौंपने को कहा। इस आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे और प्राधिकरण का आदेश रद्द करने की मांग की।
कानूनी मुद्दे:
प्रमुख कानूनी प्रश्न यह था कि क्या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल को ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार है, जो मूलतः दो वरिष्ठ नागरिकों के बीच संपत्ति कब्जे के विवाद से जुड़े हों।
दलीलें:
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष एस. जगताप (साथ में श्री अमर के. शिलवंत) पेश हुए। उत्तरदायी संख्या 2 की ओर से श्री महेश एच. चंदनशिव और राज्य की ओर से एजीपी श्री एस.डी. रयरीकर उपस्थित थे।
श्री जगताप ने तर्क दिया कि यह विवाद भरण-पोषण से संबंधित नहीं, बल्कि केवल कब्जे को लेकर एक दीवानी मामला है। वहीं श्री चंदनशिव ने दावा किया कि याचिकाकर्ता अवैध कब्जेदार हैं और उपयोगिता बिलों का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं।
कोर्ट का निर्णय:
न्यायमूर्ति संदीप वी. मारणे ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा:
“एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा दूसरे वरिष्ठ नागरिक से परिसर का कब्जा प्राप्त करने के लिए ट्रिब्यूनल की न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता।”
उन्होंने आगे कहा:
“यह कार्यवाही मूलतः कब्जे की वसूली के लिए दीवानी वाद जैसी प्रतीत होती है… जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए था।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे विवादों में जटिल कब्जा अधिकारों के प्रश्न शामिल होते हैं, जिनका निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि ट्रिब्यूनल के द्वारा संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत।
जहां तक वैकल्पिक अपील उपाय की उपलब्धता के कारण याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल था, न्यायमूर्ति मारणे ने कहा:
“चूंकि आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर दिया गया है, अतः याचिकाकर्ताओं को अपील के वैकल्पिक उपाय की ओर भेजने का कोई औचित्य नहीं है।”
हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक असाधारण मामला है और इसे सामान्यतः वैधानिक उपायों को दरकिनार करने की मिसाल नहीं माना जाना चाहिए:
“यह आदेश इस रूप में नहीं पढ़ा जाए कि हर मामले में अपील के वैकल्पिक उपाय को नजरअंदाज किया जा सकता है।”
अंत में, हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया बेदखली आदेश रद्द कर दिया और उत्तरदायी संख्या 2 को वैधानिक दीवानी उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी। साथ ही याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे उत्तरदायी को परेशान न करें और पहली मंजिल के बिजली व पानी के बिलों का भुगतान करें।
