हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्र ने फैसला सुनाया कि, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम की धारा 17 रखरखाव न्यायाधिकरण के समक्ष पार्टियों की ओर से कानूनी प्रतिनिधित्व के रास्ते में नहीं आएगी। न्यायमूर्ति विभु बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007
