वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उपस्थिति के लिए AOR आवश्यक; गैर-AOR अधिवक्ता केवल AOR के निर्देश पर कर सकते हैं पैरवी: सुप्रीम कोर्ट

अपनी अदालत में प्रक्रियात्मक अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के साथ होना अनिवार्य है, जबकि गैर-AOR अधिवक्ता केवल तभी बहस कर सकते हैं जब उन्हें AOR द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए। यह फैसला, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा द्वारा मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 3-4 ऑफ 2025 में दिया गया, जो क्रिमिनल अपील नंबर 3883-3884 ऑफ 2024 (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) से उत्पन्न हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में AOR की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) की याचिकाओं का जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के वैधानिक ढांचे की पुष्टि करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला 20 सितंबर, 2024 को क्रिमिनल अपील नंबर 3883-3884 ऑफ 2024 में दिए गए एक पूर्व निर्णय से उत्पन्न हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज करने को विनियमित करने के लिए पैरा 42 में निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने एक समस्याग्रस्त प्रथा को चिह्नित किया था, जिसमें कार्यवाही रिकॉर्ड में कई अधिवक्ताओं के नाम बिना उनकी प्राधिकारिता या उपस्थिति की जांच के सूचीबद्ध किए जाते थे। यह कदम मूल मामले में प्रक्रिया के दुरुपयोग, दुराचार और प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के निष्कर्षों से प्रेरित था। मूल निर्देश में AOR से यह अपेक्षा की गई थी कि वे केवल उन अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज करें जो किसी विशिष्ट सुनवाई के दिन बहस करने के लिए अधिकृत हों, और किसी भी बदलाव को कोर्ट मास्टर को सूचित करें।

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इस आदेश ने कानूनी समुदाय में चिंताएं पैदा कीं, जिसके चलते SCBA, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने किया, और SCAORA ने मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 3-4 ऑफ 2025 दायर किए। इन संगठनों ने स्पष्टीकरण और संशोधन की मांग की, यह तर्क देते हुए कि ये प्रतिबंध अधिवक्ताओं के SCBA चुनाव में मतदान अधिकार, चैंबर आवंटन के लिए पात्रता और वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए मान्यता को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने SCBA उपाध्यक्ष सुश्री रचना श्रीवास्तव सहित कई तारीखों पर प्रस्तुतियाँ सुनीं, जिसका समापन 19 मार्च, 2025 के फैसले में हुआ।

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शामिल प्रमुख कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य सवालों पर विचार किया:

  1. क्या अधिवक्ताओं को बिना प्राधिकार के उपस्थित होने या उनकी उपस्थिति दर्ज करने का पूर्ण अधिकार है?
  2. क्या कोर्ट के निर्देश अधिवक्ताओं के कानूनी या व्यावसायिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं?

SCBA और SCAORA ने तर्क दिया कि सितंबर 2024 के निर्देश अधिवक्ताओं के व्यावसायिक विकास और अधिकारों में बाधा डाल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • मतदान पात्रता: SCBA नियमों के अनुसार, सदस्यों को मतदान के लिए न्यूनतम मामलों में उपस्थिति आवश्यक है।
  • चैंबर आवंटन: उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट चैंबर के लिए पात्रता को प्रभावित करती है।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम: 2023 दिशानिर्देशों के तहत दर्ज उपस्थिति महत्वपूर्ण है।
  • कनिष्ठ अधिवक्ताओं का करियर: उपस्थिति सीमित करने से उनकी व्यावसायिक मान्यता प्रभावित हो सकती है।

कोर्ट ने इन चिंताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों और सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013, विशेष रूप से ऑर्डर IV के आधार पर जांचा, जो अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस को नियंत्रित करता है।

कोर्ट का निर्णय और प्रमुख टिप्पणियाँ

19 मार्च, 2025 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्देशों के मूल को बनाए रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन पेश किए। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

  1. वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति: “एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में AOR के बिना उपस्थित नहीं हो सकता,” जो ऑर्डर IV के नियम 2(b) को मजबूत करता है।
  2. गैर-AOR अधिवक्ता: गैर-AOR केवल AOR के निर्देश पर या कोर्ट की अनुमति से उपस्थित हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं और संबोधित कर सकते हैं, जैसा कि नियम 1(b) में है।
  3. वकालतनामा प्रमाणन: AOR को अपनी उपस्थिति में निष्पादित वकालतनामों को प्रमाणित करना होगा या नोटरी/अधिवक्ता के समक्ष निष्पादित होने पर उसकी वैधता की पुष्टि करनी होगी।
  4. उपस्थिति रिकॉर्डिंग: कोर्ट मास्टर केवल कोर्ट में मौजूद बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता/AOR/अधिवक्ता और एक सहायक अधिवक्ता/AOR की उपस्थिति दर्ज करेंगे, जैसा कि फॉर्म नंबर 30 में है।
  5. बदलाव की सूचना: AOR को प्राधिकार में किसी भी बदलाव को नए उपस्थिति स्लिप के माध्यम से सूचित करना होगा।
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जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने फैसले में कोर्ट के तर्क पर जोर दिया:

  • AOR की भूमिका पर: “पक्ष के लिए अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के अलावा कोई भी अधिवक्ता किसी मामले में उपस्थित नहीं हो सकता, बहस नहीं कर सकता और कोर्ट को संबोधित नहीं कर सकता, जब तक कि उसे AOR द्वारा निर्देशित न किया जाए या कोर्ट की अनुमति न हो।”
  • अधिकार और जिम्मेदारियों पर: “किसी पक्ष के लिए उपस्थित होने और कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिवक्ता का अधिकार सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद रहने के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है… अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।”
  • वैधानिक प्राधिकार पर: “उक्त नियमों का वैधानिक बल है और सभी संबंधितों द्वारा इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए… कोई प्रथा वैधानिक नियमों को ओवररूल करने की अनुमति नहीं दे सकती।”
  • जवाबदेही पर: “AOR द्वारा किसी मामले में दायर हर वकालतनामा या उपस्थिति ज्ञापन बहुत सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ आता है।”
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कोर्ट ने संगठनों के व्यापक दावों को खारिज कर दिया, यह नोट करते हुए कि मतदान अधिकार, चैंबर आवंटन और वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि नियमों द्वारा शासित विशेषाधिकार हैं, जैसा कि गोपाल झा बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (2019) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बी.डी. कौशिक (2011) में स्थापित किया गया।

मामले का विवरण

  • केस नंबर: मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 3-4 ऑफ 2025, क्रिमिनल अपील नंबर 3883-3884 ऑफ 2024 में
  • पक्ष: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य (याचिकाकर्ता) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (प्रतिवादी)
  • बेंच: जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा
  • अधिवक्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (SCBA के लिए), सुश्री रचना श्रीवास्तव (SCBA उपाध्यक्ष), और SCAORA प्रतिनिधि

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