बांके बिहारी मंदिर में पैसे लेकर ‘विशेष पूजा’ पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी; यूपी सरकार और प्रबंधन समिति से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंदिरों में पैसे लेकर ‘विशेष पूजा’ कराने की प्रथा पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि इससे भगवान के विश्राम काल में बाधा पड़ती है और केवल पैसे देने में सक्षम लोगों को तरजीह मिलती है। शीर्ष अदालत वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन समय और मंदिर प्रथाओं में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पामचोली की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय मंदिर प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले को जनवरी के पहले सप्ताह में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और अधिवक्ता तन्वी दुबे ने, जो मंदिर के सेवायतों की ओर से पेश हुए, बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन समय में बदलाव और देहरी पूजा सहित कुछ आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को रोके जाने पर आपत्ति जताई। दीवान ने कहा कि दर्शन के समय मंदिर की परंपराओं और अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा हैं और सदियों से इनका कड़ाई से पालन होता रहा है।

उन्होंने कहा, “दर्शन के ये समय परंपरा और रीति-रिवाजों का हिस्सा हैं। जिस समय मंदिर आम जनता के लिए खुला रहता है, वह लंबे समय से चली आ रही परंपरा का अंग है।” दीवान ने यह भी कहा कि समय में किए गए हालिया बदलावों से मंदिर के आंतरिक अनुष्ठान प्रभावित हुए हैं, जिनमें भगवान के प्रातः जागने और रात्रि में शयन का समय भी शामिल है।

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इस पर मौखिक टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “वे दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद भगवान को एक क्षण भी विश्राम नहीं करने देते और किसी भी तरह से उनका शोषण करते हैं। जो तथाकथित संपन्न लोग हैं, जो भारी रकम चुका सकते हैं, उन्हें विशेष पूजा करने दी जाती है।”

जब दीवान ने कहा कि ऐसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए और भगवान का विश्राम काल अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है, तो सीजेआई ने कहा कि यही बात अदालत भी उठा रही है। “इसी समय वे तरह-तरह की ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जहां पैसे देने वालों को बुलाकर विशेष पूजा कराई जाती है,” मुख्य न्यायाधीश ने कहा।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि मंदिर में ऐतिहासिक रूप से सख्त मौसमी समय-सारिणी का पालन होता रहा है, जिसमें गर्मी और सर्दी के लिए अलग-अलग समय निर्धारित थे। ये समय-सारिणियां भगवान के जागने और विश्राम सहित आंतरिक अनुष्ठानों से गहराई से जुड़ी हुई थीं। दीवान ने कहा कि सितंबर 2025 में जारी कार्यालय ज्ञापनों के जरिए किए गए बदलावों ने मंदिर की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को बाधित किया है।

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याचिका में यह भी कहा गया कि गुरु–शिष्य परंपरा का हिस्सा रही प्राचीन ‘देहरी पूजा’, जिसे केवल गोस्वामी संपन्न करते हैं, को भी बंद कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भीड़ प्रबंधन के नाम पर इस पूजा को रोकना निराधार है, क्योंकि यह अनुष्ठान उस समय किया जाता है जब मंदिर आम लोगों के लिए बंद रहता है और एक सीमित, निश्चित स्थान पर होता है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मंदिर प्रबंधन समिति सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

यह विवाद मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में किए गए बड़े बदलावों की पृष्ठभूमि में सामने आया है। दशकों तक बांके बिहारी मंदिर का प्रशासन, धार्मिक अनुष्ठान और वित्तीय प्रबंधन 1939 की प्रबंधन योजना के तहत संचालित होता रहा। हालांकि, उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 के जरिए इसे राज्य-नियंत्रित ट्रस्ट से बदलने का प्रयास किया गया है, जिससे धार्मिक संस्थानों में सरकारी हस्तक्षेप और स्थापित परंपराओं पर उसके प्रभाव को लेकर बहस छिड़ गई है।

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अगस्त 2025 में इस अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता पर विचार करने से इनकार कर दिया था और यह मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट पर छोड़ दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अध्यादेश के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपा जाना था, और यह रोक हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय तक जारी है।

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के दैनिक प्रशासन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार कर रहे हैं। इस समिति को श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, कार्यशील शौचालय, आश्रय स्थल, समर्पित भीड़ मार्ग तथा बुजुर्ग और कमजोर तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, समिति को मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना बनाने, आवश्यकता पड़ने पर भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार भी दिया गया है।

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