शिंदे गुट को पार्टी का नाम, चुनाव चिह्न आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम “शिवसेना” और चुनाव चिन्ह “धनुष और तीर” आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वकील अमित आनंद तिवारी द्वारा याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

READ ALSO  ज्ञानवापी मामले में भूमि अदला-बदली के खिलाफ नई कानूनी चुनौती

पीठ ने कहा, ”यह 31 जुलाई को सूचीबद्ध है, हम उस दिन इस पर सुनवाई करेंगे” और तिवारी को शिंदे गुट द्वारा दायर जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।

Video thumbnail

शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को शिंदे से जवाब मांगा था.

अपने आवेदन में, ठाकरे ने कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि 11 मई को सुनाए गए शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के हालिया फैसले के मद्देनजर लगाया गया आदेश पूरी तरह से अवैध है।

मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने वाले आवेदन में कहा गया है, “इसके अलावा, चुनाव आसन्न हैं, और प्रतिवादी नंबर 1 (शिंदे) अवैध रूप से पार्टी के नाम और प्रतीक का उपयोग कर रहा है।”

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल संरक्षण योजना पर एएसआई से जवाब मांगा

इसमें बताया गया कि शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को मामले में नोटिस जारी करते हुए इसे तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, यह सूचीबद्ध नहीं हुआ।

17 फरवरी को, चुनाव आयोग ने अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को “शिवसेना” नाम और उसका चुनाव चिन्ह “धनुष और तीर” आवंटित किया।

READ ALSO  पत्नी ने बुजुर्ग सास के साथ रहने से किया इनकार; पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles