धारा 74 के तहत जीएसटी नोटिस के लिए केवल यांत्रिक दावे पर्याप्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा विस्तार पर दिया स्पष्ट फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी केवल धोखाधड़ी, जानबूझकर किए गए गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के यांत्रिक दावों के आधार पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी एक्ट) की धारा 74 के तहत पांच साल की विस्तारित समय सीमा लागू नहीं कर सकते। जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड को जारी कारण बताओ नोटिस (एससीएन) को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि धारा 74 को लागू करने के लिए कर चोरी की मंशा साबित करने वाले बुनियादी तथ्य खुद नोटिस में स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड को तीन वित्तीय वर्षों—2018–2019, 2019–2020 और 2020–2021—के लिए जारी कारण बताओ नोटिस से जुड़ा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के कार्यालय द्वारा उठाई गई ऑडिट आपत्ति के बाद यह नोटिस जारी किया गया था। इसमें तीनों वित्तीय वर्षों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बेमेल होने और 2019–2020 के लिए कर के कम भुगतान का आरोप लगाया गया था।

ऑडिट कार्यवाही 27 मई 2024 को शुरू हुई थी, जिसके बाद जवाबों और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ। इसके बाद, 13 जून 2025 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत एक एससीएन जारी किया गया। 27 जून 2025 को अतिरिक्त आयुक्त ने सूचित किया कि इस नोटिस को ‘कॉल बुक’ (स्थगित रखने) में डाल दिया गया है, क्योंकि विभाग लोक लेखा समिति के समक्ष ऑडिट आपत्ति का विरोध कर रहा था। हालांकि, 1 जुलाई 2025 को विभाग ने एक नया नोटिस जारी कर पुराने एससीएन को पुनर्जीवित कर दिया और “संरक्षणात्मक मांग” (प्रोटेक्टिव डिमांड) का प्रस्ताव रखा, यह तर्क देते हुए कि जीएसटी कार्यवाही समयबद्ध होती है।

पक्षों के तर्क

टाटा स्टील लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी और श्री काविन गुलाटी ने तर्क दिया कि धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के विशिष्ट आरोपों के बिना धारा 74 को लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग ने सामान्य तीन साल की समय सीमा (धारा 73) समाप्त होने के बाद पांच साल की विस्तारित समय सीमा का लाभ उठाने के लिए धारा 74 का अनुचित उपयोग किया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि निर्धारण अधिकारी खुद ऑडिट आपत्ति से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इसे कॉल बुक में रखा था, तथा जीएसटी व्यवस्था में ‘संरक्षणात्मक आकलन’ की अवधारणा का कोई कानूनी आधार नहीं है।

राजस्व विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) श्री एस. द्वारकानाथ ने तर्क दिया कि कार्यवाही धारा 73 के तहत समय सीमा समाप्त होने से पहले ही शुरू कर दी गई थी और रिकॉर्ड से तथ्यों को छिपाने व गलत बयानी का स्पष्ट संकेत मिलता है। उन्होंने धारा 74 के स्पष्टीकरण 2 का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अनिवार्य जानकारी का खुलासा न करना भी तथ्यों को छिपाना माना जाता है।

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अदालत का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 44 और सीजीएसटी नियमों के नियम 80 के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की वैधानिक समय सीमा और महामारी के दौरान सुओ मोटो रिट याचिका (सी) संख्या 3/2020 (इन री कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन) के तहत दी गई छूट का विश्लेषण किया। विभिन्न अधिसूचनाओं और अदालत द्वारा दी गई छूट की अवधि (15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022) को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने माना कि तीनों वित्तीय वर्षों के लिए धारा 73 के तहत तीन साल की सामान्य समय सीमा 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो चुकी थी। इसलिए, 13 जून 2025 को जारी एससीएन धारा 73 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद का था।

पीठ ने स्पष्टीकरण 2 पर राजस्व के तर्क को खारिज कर दिया, क्योंकि इस प्रावधान को 1 नवंबर 2024 से हटा दिया गया था। अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि समय सीमा समाप्त होने से पहले कार्यवाही शुरू हुई थी, और स्पष्ट किया कि धारा 73(10) अंतिम आदेश पारित करने की समय सीमा तय करती है, जबकि धारा 73(2) आदेश से कम से कम तीन महीने पहले नोटिस जारी करने का निर्देश देती है।

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अधिकारी की व्यक्तिगत संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि धारा 73 और 74 की कार्यवाही के लिए निर्धारण अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होना आवश्यक है। विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के समक्ष ऑडिट आपत्ति को चुनौती देना ही यह दिखाता है कि निर्धारण अधिकारी के स्तर पर संतुष्टि का अभाव था।

धारा 74 के यांत्रिक इस्तेमाल की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की:

“करदाता से अधिक लाभ, कम भुगतान या अधिक रिफंड की वसूली के लिए जब विस्तारित समय सीमा का प्रावधान लागू किया जाता है, विशेष रूप से तब जब आरोप धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने का हो, तो कानून के प्रावधानों की महज औपचारिक खानापूर्ति काफी नहीं है। धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के जिस निष्कर्ष पर अधिकारी पहुंचा है, उसके बुनियादी तथ्य खुद नोटिस से स्पष्ट होने चाहिए। केवल ऐसे शब्दों के इस्तेमाल मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि दिमाग का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर संतुष्टि हासिल की जा सकती है। कानून के तहत दी गई सामान्य समय सीमा के बाहर वसूली करने के लिए इन शब्दों को केवल यांत्रिक रूप से दोहराया नहीं जाना चाहिए।”

अदालत ने आगे माना कि “बिना दस्तावेजी साक्ष्य के आईटीसी का लाभ उठाने और तथ्यों को छिपाने” के एक सामान्य कथन के अलावा, एससीएन में कर चोरी के लिए रची गई किसी योजना को साबित करने वाले बुनियादी तथ्यों की कमी थी:

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“विस्तारित समय सीमा का लाभ उठाने के लिए केवल कुछ स्थानों पर तथ्यों को छिपाने का सामान्य बयान देना ही पर्याप्त नहीं है और ऐसा बयान धारा 74 के तहत जारी नोटिस को ही जोखिम में डाल देता है।”

अदालत का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 13 जून 2025 का कारण बताओ नोटिस और उसके बाद 26 दिसंबर 2025 का मूल आदेश (ऑर्डर-इन-ओरिजिनल) कायम नहीं रखा जा सकता और दोनों को रद्द कर दिया।

हालांकि, यह देखते हुए कि तीन साल की समय सीमा समाप्त होने (28 फरवरी 2025) से पांच साल की कुल विस्तारित अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अदालत ने विभाग को स्वतंत्रता दी कि यदि वह उचित समझे, तो नोटिस में ही बुनियादी तथ्यों को शामिल करते हुए धारा 74 के तहत नई कार्यवाही शुरू कर सकता है, बशर्ते अंतिम आदेश 28 फरवरी 2027 से पहले पारित किया जाए। अपील स्वीकार की गई।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सचिव वित्त मंत्रालय और अन्य के माध्यम से
वाद संख्या: SLP (सिविल) संख्या 16859 / 2026
पीठ: जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
निर्णय की तिथि: 25 अगस्त 2026

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