हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य एससी / एसटी आयोग के पास सेवा मामलों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायमूर्ति एस जी पंडित की पीठ याचिकाकर्ता कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पहले प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2016
