मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 6 नवंबर तक बढ़ा दी है, जब नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा याचिका का उल्लेख किये जाने पर संज्ञान लिया था।

“मामले को 06 नवंबर, 2023 को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। इस बीच, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है…” पीठ ने 10 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत नौ अक्टूबर तक बढ़ा दी थी और उनसे कहा था कि इससे पहले की कार्यवाही को लंबित रखने को मामले की सुनवाई में देरी करने का हथकंडा न बनाया जाए।

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प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आप नेता निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन ने ट्रायल कोर्ट से करीब 16 तारीखें ली हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। 12 सितंबर को, इसने मामले में जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी।

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ईडी ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आप नेता को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। इसने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था।

सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।

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