सुप्रीम कोर्ट ने ‘रूह अफजा’ बनाम ‘दिल अफजा’ मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट सभी कानूनी मामलों के समाधान के लिए अंतिम मंच है। पेचीदा मामलों की एक सतत धारा यहां आती है। ऐसा ही एक मामला चर्चित शरबत ‘रूह अफजा’ से जुड़ा है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ‘दिल अफज़ा’ नाम के शर्बत के उत्पादन पर रोक लगाने का हाईकोर्ट का फैसला सही था।

इस दौरान चीफ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने टेबल पर रखी दोनों शर्बत की बोतलों की बारीकी से जांच की. 1907 से, हमदर्द फार्मेसी रूह अफज़ा शरबत का उत्पादन और बिक्री कर रही है। 2020 में सदर लेबोरेटरीज नाम की एक कंपनी ने शरबत दिल अफजा जैसा ही एक उत्पाद बेचना शुरू किया। सदर लैबोरेटरीज ने बताया कि वह 1976 से दिल अफजा दवा का उत्पादन कर रही है। ऐसे में उसे इसी नाम का शरबत बनाने से नहीं रोका जा सकता।

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दिसंबर 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सदर प्रयोगशालाओं के दावे को मंजूर कर लिया, जिससे उसे दिल अफज़ा बनाने और बेचने की अनुमति मिल गई। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की।

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पिछले साल जारी एक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा था कि हमदर्द रूह अफजा एक जाना-माना ब्रांड है। एक समान उत्पाद को एक बहुत ही समान नाम के तहत बेचना एक ट्रेडमार्क उल्लंघन है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सदर लैबोरेटरीज को दिल अफजा शरबत का उत्पादन और बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया।

सदर लैबोरेटरीज ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

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मामले की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने की। लंबी बहस के दौरान दोनों शर्बत निर्माताओं के वकीलों ने अपने-अपने दावों को सही ठहराया। दिल अफजा के वकील ने जजों को दोनों शरबत की बोतलें थमा दीं। इसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने मजाक में कहा, “हम उन्हें ले रहे हैं, लेकिन हम उन्हें वापस नहीं करेंगे।”

इसके बाद तीनों जजों ने बारी-बारी से दोनों बोतलों की जांच की। जजों ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला भी पढ़ा। अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा जारी आदेश त्रुटिहीन था। हम स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

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