सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसदों से जुड़े देवघर एयरपोर्ट मामले में झारखंड सीआईडी ​​के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली झारखंड सीआईडी ​​की उपयुक्तता पर चिंता जताई, जिन पर देवघर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। यह सवाल इस बात से संबंधित था कि क्या राज्य सीआईडी ​​विमान अधिनियम के तहत आने वाले मामले की वैध रूप से जांच कर सकती है, क्योंकि जस्टिस एएस ओका और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मामले पर विचार-विमर्श किया।

कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने झारखंड हाईकोर्ट के एक पूर्व निर्णय के खिलाफ झारखंड सरकार की अपील पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा। 13 मार्च, 2023 को, हाईकोर्ट ने विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत आवश्यक पूर्व मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए सांसदों और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया था।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जयंत मोहन और भाजपा नेताओं का बचाव करने वाले वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने पीठ के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं। न्यायमूर्ति ओका ने विशेष रूप से सीआईडी ​​की संलिप्तता की प्रक्रियात्मक वैधता पर सवाल उठाया, तथा ऐसे अपराधों से निपटने के लिए विमान अधिनियम के तहत विशेष तंत्र के अस्तित्व पर प्रकाश डाला।

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यह मामला अगस्त 2023 में देवघर जिले के कुंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ। इसमें आरोप लगाया गया कि 31 अगस्त, 2022 को सांसदों ने एटीसी कर्मियों को निर्धारित परिचालन घंटों से परे उड़ान भरने के लिए अपनी चार्टर्ड फ्लाइट को मंजूरी देने के लिए मजबूर किया, जो स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन था।

बचाव में, दुबे के वकील ने पहले हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि दिल्ली के लिए निर्धारित उड़ान, कानूनी परिचालन सीमा के भीतर थी, जो सूर्यास्त के केवल 14 मिनट बाद उड़ान भरती थी, जो विमानन नियमों के तहत अनुमेय है। उन्होंने दावा किया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे और सांसदों को बदनाम करने के इरादे से लगाए गए थे।

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