क्या आपको लगता है कि समितियां गठित करने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है।

पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, “क्या आपको लगता है कि अगर देश भर के सभी जिलों में समितियां होंगी तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा।”

जब पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, तो याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

शीर्ष अदालत अजय नारायणराव गजबहार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया, मामले के दायरे के लिए स्पष्ट सीमाएँ तय कीं
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles