सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की मृतक डॉक्टर की तस्वीरें और वीडियो हटाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार डॉक्टर की पहचान और शव को उजागर करने वाली सभी तस्वीरें और वीडियो तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पीड़िता की पहचान और तस्वीरों के प्रसार पर गहरी चिंता व्यक्त की, जो उसकी निजता का उल्लंघन है।

कोर्ट ने कहा, “हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि पीड़िता का नाम और तस्वीरें मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित की गई हैं। यह बेहद चिंताजनक है और अपनी जान गंवाने वाली युवा डॉक्टर की गरिमा का उल्लंघन करता है”।

पीठ ने संवेदनशील विवरणों के व्यापक प्रकाशन की आलोचना की, इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाई पीड़ितों की निजता की रक्षा के लिए कानूनी और नैतिक मानकों के खिलाफ है। इसने सार्वजनिक प्लेटफार्मों से पहचान संबंधी सभी जानकारी को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने सीबीआई को गुरुवार तक जांच पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

यह आदेश न्यायालय द्वारा मामले की व्यापक जांच के एक भाग के रूप में आया है, जिसके कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की गई है।

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