इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंद्राणी मुखर्जी की याचिका के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। कुख्यात शीना बोरा हत्याकांड में उलझी पूर्व मीडिया कार्यकारी मुखर्जी पेशेवर कारणों से यू.के. और स्पेन की यात्रा करना चाहती हैं।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने पीठ का नेतृत्व करते हुए मुखर्जी की कानूनी टीम, अधिवक्ता सना रईस खान और संदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। यह कदम तब उठाया गया है, जब एक विशेष अदालत ने 19 जुलाई को मुखर्जी को अगले तीन महीनों के भीतर लगभग 10 दिनों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी, जिसे बाद में सितंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलट दिया था।

ब्रिटिश नागरिकता रखने वाली मुखर्जी ने तर्क दिया कि जरूरी व्यावसायिक मामलों को निपटाने के लिए यू.के. और स्पेन में उनकी मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर जवाब दिया कि इन मामलों को संबंधित दूतावासों के जरिए निपटाया जा सकता है।

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