भारी आर्थिक बोझ के आधार पर एनएच एक्ट के तहत सोलेशियम और ब्याज से इनकार नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बंद हो चुके मामलों को दोबारा खोलने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (NH Act) के तहत 1997 से 2015 के बीच अधिग्रहित की गई जमीनों के मुआवजे में ‘सोलेशियम’ (सांत्वना राशि) और ‘ब्याज’ के भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। तरसेम सिंह-II मामले में अपने पुराने फैसले को वापस लेने से इनकार करते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजे का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है जिसे केवल भारी वित्तीय बोझ के आधार पर छीना नहीं जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने कानूनी निश्चितता बनाए रखने के लिए पुराने और निपट चुके मामलों को दोबारा खोलने पर रोक लगा दी है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने 25 मार्च, 2026 को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जमीन मालिकों के हक और देरी के कारण पैदा होने वाली स्थितियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी विवाद

यह विवाद 1997 में एनएच एक्ट में जोड़ी गई धारा 3-J से शुरू हुआ था। इस धारा के अनुसार, नेशनल हाईवे के लिए होने वाले अधिग्रहण पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान लागू नहीं होते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि एनएच एक्ट के तहत जमीन खोने वाले किसानों को ‘सोलेशियम’ और ‘ब्याज’ जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, जो 1894 के अधिनियम के तहत दी जाती थीं।

इस भेदभावपूर्ण प्रावधान को विभिन्न हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ललिता बनाम भारत संघ (2002) और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गोल्डन आयरन एंड स्टील फॉर्जिंग बनाम भारत संघ (2008) में धारा 3-J को असंवैधानिक करार दिया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने तरसेम सिंह-I (2019) में इस कानूनी स्थिति को साफ करते हुए धारा 3-J को रद्द कर दिया। इसके बाद एनएचएआई (NHAI) ने इस फैसले को केवल भविष्य के मामलों पर लागू करने (prospectivity) की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।

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एनएचएआई की दलील: ₹29,000 करोड़ का वित्तीय भार

एनएचएआई ने पुनर्विचार याचिका में दलील दी कि पिछले आदेश में वित्तीय बोझ का अनुमान लगाने में लिपिकीय त्रुटि (clerical error) हुई थी। एनएचएआई के अनुसार, कुल देनदारी ₹100 करोड़ नहीं, बल्कि लगभग ₹29,000 करोड़ है। प्राधिकरण का तर्क था कि इतने बड़े वित्तीय प्रभाव को देखते हुए कोर्ट को अपने आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

अदालत ने एनएचएआई की इस दलील को खारिज कर दिया कि वित्तीय बोझ के कारण मुआवजे के अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा:

“वित्तीय लागत के संशोधित अनुमान हमें पिछले फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए राजी नहीं करते हैं। इस अदालत ने स्पष्ट रूप से माना था कि सोलेशियम और ब्याज देने के राजकोषीय निहितार्थ जमीन मालिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते।”

कोर्ट ने आगे जोर देकर कहा कि “उचित मुआवजे की संवैधानिक गारंटी को वित्तीय बोझ की मात्रा पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता।” हालांकि, बेंच ने यह भी माना कि दशकों पहले बंद हो चुके मामलों को दोबारा खोलना कानूनी रूप से सही नहीं होगा।

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फैसला: दावों की तीन श्रेणियां

सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाए रखने के लिए मुआवजे की गणना हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

  1. लंबित मामले: वे जमीन मालिक जिनके मुआवजे के दावे (राशि या घटकों से संबंधित) 28 मार्च, 2008 को या उसके बाद किसी भी फोरम (सक्षम प्राधिकारी, मध्यस्थ या कोर्ट) के समक्ष लंबित थे, वे सोलेशियम और ब्याज की मांग करने के हकदार होंगे।
  2. देरी से किए गए दावे: यदि दावा 2008 में जीवित था, लेकिन जमीन मालिक ने सोलेशियम और ब्याज की मांग बहुत देरी से की है, तो देरी की अवधि का ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसे मालिकों को केवल उस तारीख से ब्याज मिलेगा जब उन्होंने यह मांग उठाई थी।
  3. बंद हो चुके/पुराने दावे: यदि मुआवजे की कार्यवाही 28 मार्च, 2008 से पहले पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और कोई भी अपील या याचिका लंबित नहीं थी, तो वे मामले दोबारा नहीं खोले जा सकेंगे।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 28 मार्च, 2008 की तारीख पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के गोल्डन आयरन एंड स्टील फैसले के आधार पर तय की गई है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए मामलों को वापस भेज दिया है ताकि इन निर्देशों के आधार पर मुआवजे की नए सिरे से गणना की जा सके। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश एनएचएआई या सरकार को उन जमींदारों से पैसा वापस वसूलने का अधिकार नहीं देते जिन्हें पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

मामले का विवरण

केस टाइटल: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम तरसेम सिंह एवं अन्य

केस नंबर: रिव्यू पिटीशन (सिविल) नंबर 2528 / 2025 (M.A. No. 1773 / 2021 और C.A. No. 7064 / 2019 के अंतर्गत)

बेंच: चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान

फैसले की तारीख: 25 मार्च, 2026

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