अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश को शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

दिग्गज नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

यह याचिका वरिष्ठ पवार ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से सोमवार शाम को दायर की थी।

उनसे पहले, अजीत पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के माध्यम से एक कैविएट दायर की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर शरद पवार समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो उसके पक्ष में कोई एकतरफा आदेश पारित न किया जाए।

6 फरवरी को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है, जिससे पार्टी संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका लगा।

पोल पैनल ने अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का प्रतीक ‘घड़ी’ भी आवंटित किया।

चुनाव आयोग ने कहा था कि यह निर्णय ऐसी याचिका की स्थिरता के निर्धारित परीक्षणों के बाद लिया गया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे।

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