ओडिशा के गंजम जिले की POCSO अदालत ने लगभग तीन साल पहले 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक नारायण पांडा ने कहा कि बरहामपुर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवत कुमार राजगुरु ने आरोपी को दोषी ठहराया और सोमवार को फैसला सुनाया।
अदालत ने अजय नायक नाम के आरोपी व्यक्ति पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पांडा ने कहा, अदालत ने पुलिस और डॉक्टर सहित 13 गवाहों के बयानों की जांच और रिकॉर्डिंग के बाद और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि हालांकि अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी की दो महिला रिश्तेदारों को बरी कर दिया।
न्यायाधीश ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी सिफारिश की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां द्वारा आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अक्टूबर 2020 में आरोपी व्यक्ति के साथ-साथ दो महिलाओं के खिलाफ आईपीसी और POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
अपहरण करने के बाद आरोपी उसे अपनी एक भाभी के घर और फिर अपने एक रिश्तेदार के पास ले गया। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बचाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.