ज्यूडिशियल प्रणाली से जुड़े न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर लगाये जाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
इस याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि इस मुददे पर कोई भी निर्णय लेने के लिए सरकार सक्षम है। कोर्ट को इसमे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि याचिका में कई गई मांगो को वह सरकार और संबंधित अथॉरिटी के समक्ष रखे। और कहा कि संबंधित अथॉरिटी इसे रिप्रेजेंटेशन के रूप में लें। याचिका में कहा गया है कि पिछले वर्ष मार्च में हुए लॉकडाउन के बाद से न्यायिकतंत्र शिथिल पड़ा है।
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मामलों की सुनवाई न होने से आम जनता की समस्या और बढ़ गई हैं। ऐसे में न्यायपालिका को सुचारू रूप से काम करने के लिए कोर्ट के जज,स्टाफ और एडवोकेट को वरीयता के आधार पर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन दिए जाने की जरूरत है।