किस मौलिक अधिकार का हनन होता है? सांसद के रूप में अयोग्यता के खिलाफ मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

“वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन किया जाता है?” सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राकांपा नेता मोहम्मद फैजल से पूछा, जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना को वापस नहीं लेने के लिए लोकसभा सचिवालय के खिलाफ याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने राकांपा नेता की ओर से पेश वकील से यह सवाल तब किया जब उन्होंने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर बुधवार को सुनवाई होगी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने गैर-पक्षकार से प्रति-शपथपत्र स्वीकार करने में प्रक्रियागत त्रुटियों के लिए रजिस्ट्री की आलोचना की

“वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन किया जाता है?” पीठ ने वकील से पूछा।

Video thumbnail

वकील ने कहा कि राकांपा नेता का निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार छीना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई पूरी तरह मनमाना है।

पीठ ने उनसे पूछा कि उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। वकील ने जवाब दिया कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है। इसके बाद पीठ बुधवार को मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गई।

READ ALSO  कार्यकारी अधिकारी विक्रय विलेख को रद्द नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इससे पहले, लक्षद्वीप के पूर्व सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा पर रोक लगाए जाने के बावजूद व्यक्ति को सांसद के रूप में बहाल नहीं किया गया है।

लोकसभा सचिवालय द्वारा 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी से फैजल लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गया था।

READ ALSO  सेवा में जन्म लेने से पूर्व की तारीख से वरिष्ठता का दावा नही किया जा सकता:सुप्रीम कोर्ट

अधिवक्ता केआर शशिप्रभु के माध्यम से शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में फैजल ने कहा कि लोकसभा सचिवालय इस तथ्य के बावजूद अधिसूचना वापस लेने में विफल रहा कि उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।

Related Articles

Latest Articles