सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर हाईवे को आंशिक रूप से खोलने के लिए बैठक का आदेश दिया

तनाव कम करने और आवागमन बहाल करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने का निर्देश दिया। इस बैठक में पटियाला और अंबाला के आस-पास के जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य शंभू बॉर्डर पर हाईवे को आंशिक रूप से खोलने पर चर्चा करना है, जो 13 फरवरी से चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन का स्थल है।

शीर्ष अदालत का यह निर्देश प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा लगातार की जा रही नाकेबंदी के जवाब में आया है, जो अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी जैसे उपायों की मांग करते हुए शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सड़क बंद होने से यातायात और दैनिक आवागमन में काफी बाधा आई है, जिसके कारण यह न्यायिक हस्तक्षेप हुआ।

पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां ने पंजाब सरकार से हाईवे से ट्रैक्टर और अन्य अवरोधों को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का आग्रह किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “हाईवे पार्किंग स्थल नहीं हैं।” न्यायालय ने एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं के सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और छात्राओं के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़क को फिर से खोलने की आवश्यकता पर बल दिया।

पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों की किसानों के साथ बातचीत करने के लिए गैर-राजनीतिक व्यक्तियों को समिति बनाने का प्रस्ताव देने में उनके सहयोगात्मक दृष्टिकोण की भी सराहना की। इस समिति से उम्मीद की जाती है कि वह प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को रचनात्मक तरीके से संबोधित करेगी, साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय यात्रियों की ज़रूरतों को दरकिनार न किया जाए।

इसके अलावा, न्यायालय ने शंभू सीमा पर किसानों के साथ बातचीत के लिए जिम्मेदार समिति के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए एक विस्तृत आदेश जारी करने के अपने इरादे की घोषणा की।

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यह निर्देश हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली पिछली याचिका के बाद आया है, जिसमें शंभू सीमा पर हरियाणा द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने का आदेश दिया गया था।

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