महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर ‘छत्रपति संभाजी नगर’ करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, “अब बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष पेश हों। उच्च न्यायालय ने इस मामले को जब्त कर लिया है।”

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मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने महाराष्ट्र शहर का नाम बदलने के प्रस्ताव को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।

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औरंगाबाद मंडल आयुक्त ने 4 मार्च, 2020 को लिखे एक पत्र में शहर का नाम बदलकर ‘छत्रपति संभाजी नगर’ करने का प्रस्ताव दिया था।

जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय सोमवार (27 मार्च) को मामले की सुनवाई करने वाला है।

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इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पहले वहां मामले का फैसला किया जाए।

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