पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हालिया घटनाक्रम में, संदेशखाली मामले के मुख्य संदिग्ध शाहजहाँ शेख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह आदेश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने राशन धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन पर कब्जा करने, महिलाओं के यौन शोषण और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हमले की साजिश रचने के आरोपों के बाद जारी किया था।
शाहजहाँ शेख को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में रहने के बाद 30 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। विशेष पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने ईडी के वकील अभिजीत भद्र के अनुरोध पर न्यायिक रिमांड को मंजूरी दे दी। ईडी के अनुसार, शेख पर ग्रामीणों से जमीन हड़पने से प्राप्त धन को सफेद करने के लिए जलीय कृषि का उपयोग करने का आरोप है।
यह गिरफ्तारी 5 जनवरी को एक हिंसक घटना के बाद हुई है, जहां कथित तौर पर शेख द्वारा उकसाए गए लगभग एक हजार लोगों ने ईडी टीम पर हमला किया था। टीम राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में संदेशखाली के सरबेरिया गांव में शेख के परिसर में तलाशी ले रही थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई मारपीट मामले की जांच कर रही है. अत्यधिक दबाव के तहत, शेख को अदालत के आदेश के अनुसार सीबीआई को सौंपने से पहले शुरू में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था।