कर्नाटक हाईकोर्ट ने आय नहीं होने के आधार पर पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने के पति के दावे को खारिज कर दिया है।० न्यायमूर्ति एम.नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ याचिकाकर्ता-पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो चौथे अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक न्यायाधीश, बैंगलोर ग्रामीण द्वारा धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्रतिवादी
