आरटीआई : न्यायालय में प्रथम अपील के लिए दस रुपये ही लगेगा शुल्क

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)-2005 के तहत व्यवहार न्यायालय बेगूसराय में प्रथम अपील करने के लिए अब दस रुपये का शुल्क ही जमा करना पड़ेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार अजय कुमार श्रीवास्तव ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। उन्होंने बरौनी नगर परिषद के शोकहरा निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता की तरफ से दायर प्रथम अर्जी पर यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

READ ALSO  कब तदर्थ कर्मचारी को किसी अन्य तदर्थ कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? जानिए हाई कोर्ट का निर्नाय

उक्त सुनवाई में व्यवहार न्यायालय बेगूसराय के प्रभारी प्रशासन-सह-सिरिस्तेदार मनोज कुमार सिंह तथा उनके सहयोगी भी उपस्थित थे। जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। उसके बाद अपीलार्थी द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार द्वारा जारी दस आवेदन शुल्क की अधिसूचना देखने के बाद उसे सही करार दिया।

Play button

आवेदक के आवेदन को सही करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रभारी प्रशासन-सह-सिरिस्तेदार को आदेश दिया कि भविष्य में व्यवहार न्यायालय बेगूसराय में प्रथम अपील दायर करने वाले प्रार्थी से दस रुपये ही आवेदन शुल्क लिया करें।

आवेदक गिरीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अवर न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना से असंतुष्ट होकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष नियमानुसार प्रथम अपील आवेदन दस रुपये शुल्क के साथ दायर किया था।

READ ALSO  आयु के निर्धारण के लिए जेजे अधिनियम की धारा 9 और 94 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लेकिन व्यवहार न्यायालय के प्रभारी प्रशासन-सह-सिरिस्तेदार ने उन्हें दस के बदले 50 रुपये आवेदन शुल्क जमा करने का नोटिस दिया था। नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उन्होंने अपना आपत्ति जताया था।

READ ALSO  ईडी के 9 समन के खिलाफ केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles