राजस्थान के स्कूल शिक्षक को नाबालिग छात्रा से बलात्कार के आरोप में 10 साल की जेल की सजा

एक सरकारी अभियोजक ने गुरुवार को कहा कि बारां की एक POCSO अदालत ने 7 साल पहले एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने और उसे धमकी देने के आरोप में एक सरकारी स्कूल शिक्षक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

32 वर्षीय शिक्षक विश्वेंद्र मीना, जो जमानत पर थे, को बुधवार को दोषी ठहराए जाने के बाद कारावास के लिए जेल भेज दिया गया।

सरकारी वकील हरिनारायण सिंह ने बताया कि अदालत ने मीना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सिंह ने कहा कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता के पिता ने 10 नवंबर, 2016 को अंता पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी बेटी, जो उस समय गांव के एक स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा थी, के साथ मीना ने कथित तौर पर बलात्कार किया था।

सरकारी वकील ने कहा कि पिता ने बूंदी जिले के गेंडोली इलाके के निवासी मीना पर इस प्रकरण को अपने फोन पर फिल्माने का भी आरोप लगाया।

READ ALSO  केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की कंपनी की जांच: हाई कोर्ट ने राज्य संचालित KSIDC से दस्तावेज़ मांगे

उन्होंने बताया कि बाद में मीना ने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो ऑनलाइन साझा कर देगा और उसे परीक्षा में फेल कर देगा।

शिक्षक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। पीटीआई कोर

READ ALSO  “ऑनलाइन फैंटेसी गेम, ड्रीम 11 (Dream 11), न सट्टेबाज़ी है और न ही जुआ ” - सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles