राजस्थान में 2018 हत्या मामले में 7 लोगों को उम्रकैद की सजा

एक स्थानीय अदालत ने 2018 में यहां फतेहपुर कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल की हत्या के लिए सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने 11 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी भी कर दिया.

अतिरिक्त लोक अभियोजक रामचंद्र माहिच ने कहा कि मामले में दो आरोपी अभी भी फरार हैं।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गोयल ने मंगलवार को अजय चौधरी, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, दिनेश उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनखड़, रामपाल, अनुज उर्फ छोटा पांडिया और आमिर को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

माहिच ने कहा, अदालत ने सभी आरोपियों पर सामूहिक रूप से 8,63,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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6 अक्टूबर 2018 को फतेहपुर कोतवाली के तत्कालीन SHO मुकेश कानूनगो अपनी टीम के साथ बेसवा गांव में बदमाशों की तलाश कर रहे थे, तभी अजय चौधरी और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी. कानूनगो की गर्दन में गोली लगी तो सिपाही रामप्रकाश के सीने में गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

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