उनके वकील ने शनिवार को कहा कि राहत के लिए उनकी याचिका दूसरी बार खारिज होने के बाद आसाराम ने पैरोल के लिए राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया है।
हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा।
आसाराम, एक स्वयंभू धर्मगुरु, अपने आश्रम की एक किशोर छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में 25 अप्रैल, 2018 को दोषी ठहराए जाने के बाद से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
उनके वकील कालू राम भाटी ने कहा कि जिला पैरोल समिति ने उनके पैरोल आवेदन को इस आधार पर दूसरी बार खारिज कर दिया कि पैरोल पर उनकी रिहाई से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।
उन्होंने कहा, “आसाराम ने 20 दिनों की पैरोल की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन समिति ने पुलिस की नकारात्मक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया।”
अदालत में भाटी ने दलील दी कि आसाराम 11 साल से जेल की सजा काट रहे हैं और यहां तक कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भी उनके लिए पैरोल की सिफारिश की थी.
उन्होंने तर्क दिया, “इसके अलावा, जेल में इस पूरी अवधि के दौरान उनका व्यवहार संतोषजनक रहा है और वह अपनी वृद्धावस्था और स्वास्थ्य के कारण पैरोल के हकदार हैं।”
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हालाँकि, अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा, जिसके बाद न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने उन्हें दो सप्ताह के समय में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पैरोल की मांग करने वाले उनके आवेदन को समिति द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिए जाने के बाद आसाराम ने जुलाई में हाई कोर्ट का रुख किया था कि वह राजस्थान कैदियों की पैरोल रिहाई पर नियम, 2021 (2021 के नियम) के प्रावधानों के तहत पैरोल के हकदार नहीं थे।
उनके वकील ने तब तर्क दिया था कि यह नियम आसाराम पर लागू नहीं होता क्योंकि इसके लागू होने से पहले ही उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।
तब हाई कोर्ट ने उनके आवेदन का निपटारा करते हुए समिति को 1958 के पुराने नियमों के आलोक में आसाराम के पैरोल आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।