स्वाति मालीवाल के खिलाफ मुकदमे पर रोक फिलहाल जारी रहेगी

दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के मामले में अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ मुकदमे पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से मामले का जल्द निपटारा करने को कहा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 मार्च को स्वाति मालीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनूप जयराम भांभानी ने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(डी)(2) के तहत मामला नहीं बनता है।

READ ALSO  उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने की मांग हेतु जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि दिल्ली महिला आयोग की ओर से रेप केसों के ट्रायल की मानिटरिंग करने के लिए वकीलों और अन्य लोगों की अल्पावधि के लिए नियुक्ति की जाती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नियुक्त किये गए लोगों ने कोई काम नहीं किया, बल्कि केवल सैलरी ली है।

Video thumbnail

स्वाति मालीवाल की ओर से कहा गया था कि महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन की शिकायत एक दूसरी पार्टी से जुड़ी हुई है। सुनवाई के दौरान रेबेका जॉन ने कहा था कि गैरकानूनी नियुक्तियों की संख्या चार्जशीट में 87 से घटाकर 20 कर दी गई। उन्होंने कहा कि जांच में आम आदमी पार्टी के सदस्यता रजिस्टर को नहीं दिखाया गया है। केवल कही-सुनी बातों को आधार बनाकर आरोप लगाए गए हैं और चार्जशीट दाखिल की गई है।

READ ALSO  जैविक माता-पिता से सीधे बच्चे को गोद लेना जेजे एक्ट की धारा 80 के तहत अपराध नहीं है- जानिए हाईकोर्ट का फ़ैसला

हिन्दुस्थान समाचार

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles