कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की है। यह एफआईआर 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना से संबंधित है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी।
यह घटना उस सार्वजनिक समारोह के दौरान हुई थी, जो आईपीएल 2024 में आरसीबी की पहली खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ मच गई।
एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं

रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCSL), जो आरसीबी की मालिक कंपनी है, ने याचिका में कहा है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। RCSL ने दावा किया कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी थी कि कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सीमित पास ही उपलब्ध हैं और यहां तक कि मुफ्त पास के लिए भी पूर्व-पंजीकरण अनिवार्य था।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि जिस गेट को दोपहर 1:45 बजे खोला जाना था, वह वास्तविक रूप से दोपहर 3 बजे खोला गया, जिससे भीड़ एकत्र हो गई और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।
वहीं, कार्यक्रम आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में कहा कि घटना मुख्य रूप से पुलिस की भीड़ प्रबंधन में विफलता के कारण हुई। कंपनी ने दावा किया कि अधिकांश पुलिसकर्मी विधान सौध के पास तैनात थे, जिससे स्टेडियम परिसर में आवश्यक संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, जबकि भीड़ तेजी से बढ़ रही थी।
अदालत की कार्यवाही
सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस भगदड़ से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए। हाईकोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों को आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया।
अब यह मामला 10 जून, मंगलवार को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।