इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले में, एक चुनाव याचिका को समय बीतने के कारण “व्यर्थ अभ्यास” मानते हुए खारिज कर दिया गया है। यह मामला चुनाव याचिकाकर्ता राजेंद्र कुमार और प्रतिवादी कुँवर भारतेंद्र सिंह से जुड़ा था और प्रतिवादी के नामांकन फॉर्म की स्वीकृति के इर्द-गिर्द घूमता था। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा दिया गया
