व्हाट्सएप नोटिस कमांडिंग ऑफिसर को दरकिनार नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने सैन्यकर्मी के खिलाफ भरण-पोषण का आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी सैनिक को व्हाट्सएप पर भेजा गया अदालती समन अपर्याप्त है और इसके आधार पर एकतरफा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने दोहराया कि सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत निर्धारित सैनिक के कमांडिंग ऑफिसर को समन भेजने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

यह निर्णय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एक भारतीय सैन्यकर्मी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। न्यायालय ने परिवार न्यायालय, करौली द्वारा पारित एकतरफा आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी को ₹12,000 का मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, दीवान सिंह, जो एक सैन्यकर्मी हैं, ने परिवार न्यायालय, करौली द्वारा 07.06.2024 को पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश उनकी पत्नी, विकेश (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग वाली एक अर्जी पर पारित किया गया था।

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परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता को तीन अलग-अलग मौकों पर समन जारी किए थे, लेकिन अदालती कार्यवाही से पता चलता है कि समन कभी तामील नहीं हुए। इसके बाद, याचिकाकर्ता के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से एक समन भेजा गया। परिवार न्यायालय ने इस संदेश के स्क्रीनशॉट को तामील का पर्याप्त सबूत मानते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की और भरण-पोषण का आदेश पारित कर दिया।

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पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह ऑपरेशनल ज़रूरतों के कारण एक “दुर्गम ऊंचाई वाले इलाके” में तैनात थे और उन्हें कार्यवाही का नोटिस ठीक से नहीं मिला। यह तर्क दिया गया कि परिवार न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सामान्य नियम (सिविल और आपराधिक), 2018 के आदेश 31 नियम 5 और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश V नियम 28 में निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों का सीधा उल्लंघन थी। ये नियम विशेष रूप से यह अनिवार्य करते हैं कि किसी सैनिक, नाविक या एयरमैन के लिए अदालती प्रक्रिया उनके कमांडिंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए कार्यमुक्त करने की व्यवस्था के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

वहीं, प्रतिवादी-पत्नी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को व्हाट्सएप समन के माध्यम से कार्यवाही की जानकारी थी और उन्होंने जानबूझकर परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने का फैसला किया। यह प्रस्तुत किया गया कि परिवार न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की, क्योंकि याचिकाकर्ता अपने खिलाफ दायर मामले से अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकता।

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न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, न्यायमूर्ति ढांड ने विचार के लिए केंद्रीय प्रश्न तैयार किया: “‘क्या सशस्त्र बलों में एक सैनिक, नाविक या एयरमैन के रूप में तैनात व्यक्ति को उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए समन की तामील को उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के लिए पर्याप्त माना जा सकता है?'”

न्यायालय ने सशस्त्र बलों के सदस्यों पर समन तामील को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया। न्यायालय ने पाया कि इन प्रावधानों का स्पष्ट पाठ यह अनिवार्य बनाता है कि समन सैनिक के कमांडिंग ऑफिसर को सेवा के लिए भेजा जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कमांडिंग ऑफिसर के लिए कैप्टन कार्यवाहक एडजुटेंट द्वारा जारी 24.12.2024 के एक प्रमाण पत्र पर भी ध्यान दिया, जिसमें पुष्टि की गई थी कि याचिकाकर्ता की बटालियन “सितंबर, 2024 तक दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑपरेशनल ज़रूरतों में शामिल थी।” जबकि, विवादित आदेश 07.06.2024 को ही पारित कर दिया गया था।

इन तथ्यों और कानून के स्पष्ट जनादेश के आधार पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि व्हाट्सएप के माध्यम से समन की तामील को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। फैसले में कहा गया:

अतः, ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को उसके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर समन की तामील को सामान्य नियम (सिविल और आपराधिक), 2018 के आदेश 31 नियम 5 और सीपीसी के आदेश V नियम 28 के तहत दिए गए जनादेश के मद्देनजर पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

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न्यायालय ने आगे कहा कि परिवार न्यायालय द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय का हनन हुआ।

निर्णय

यह मानते हुए कि परिवार न्यायालय का आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, राजस्थान हाईकोर्ट ने 07.06.2024 के आदेश को रद्द कर दिया। मामले को दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद नए सिरे से निर्णय के लिए वापस परिवार न्यायालय में भेज दिया गया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि नया आदेश शीघ्रता से, अधिमानतः चार महीने के भीतर पारित किया जाए।

अंत में, न्यायालय ने रजिस्ट्रार (जनरल) को इस आदेश की एक प्रति राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों, जिनमें परिवार न्यायालयों में तैनात अधिकारी भी शामिल हैं, के बीच परिचालित करने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में सही प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

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