इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े एक आपराधिक मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह फैसला शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा खतरे और निष्पक्ष सुनवाई संभव न होने की आशंका जताए जाने के बाद लिया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति बी.आर. सिंह ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर पारित किया। शिशिर ने रायबरेली स्थित विशेष सांसद-विधायक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दाखिल की थी और बाद में मामले के स्थानांतरण के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिका में शिकायतकर्ता ने कहा कि जब भी वह रायबरेली जाता है, उसे जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। उसका दावा था कि स्थानीय हालात ऐसे हैं, जिनमें मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसने मामले को लखनऊ स्थानांतरित करने की मांग की थी।
शिकायत में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी वर्तमान में रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिकायतकर्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए मामला रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अब यह आपराधिक शिकायत लखनऊ में आगे सुनी जाएगी।

