दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मौजूदा चुनावी नियमों के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए पुष्टि की कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नगरपालिका चुनाव लड़ने के हकदार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 243ZA या 243R
