एक स्थानीय POCSO अदालत ने यहां एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।
नीमकाथाना के जैतपुरा निवासी शिंभुराम पर 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा था। विशेष लोक अभियोजक कैलाश दान कविया ने कहा कि बलात्कार के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया।
कविया ने कहा कि पीड़िता के पिता ने नवंबर 2014 में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिंभूराम ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ तब बलात्कार किया जब वह और उसकी पत्नी मंदिर गए थे।
पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अशोक चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उस पर 5.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने जांच अधिकारी जयसिंह तंवर के खिलाफ लापरवाही का मामला भी स्वीकार किया।