सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड से प्राप्त धन को जब्त करने की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा एकत्रित धन को जब्त करने की मांग की गई है। 2018 में शुरू की गई इस योजना को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मामले में 15 फरवरी, 2023 को शीर्ष अदालत ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

याचिकाकर्ता खेम सिंह भाटी का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन को दान के रूप में नहीं बल्कि अनुचित लाभ के लिए कॉर्पोरेट घरानों के साथ आदान-प्रदान किए गए “वस्तु विनिमय धन” के रूप में माना जाना चाहिए। ये लाभ कथित तौर पर सरकारी खजाने की कीमत पर प्रदान किए गए थे, जिससे गंभीर नैतिक और कानूनी सवाल उठते हैं।

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वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया द्वारा तैयार और अधिवक्ता जयेश के उन्नीकृष्णन द्वारा दायर याचिका में राजनीतिक दलों पर इन बॉन्ड के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन सुरक्षित करने के लिए अपने सरकारी अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि कंपनियों द्वारा वित्तीय योगदान या तो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए या अनुबंधों और अन्य नीतिगत हेरफेर के माध्यम से मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि दानदाताओं को दिए गए कथित अवैध लाभों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए। इसके अतिरिक्त, एक वैकल्पिक याचिका में आयकर अधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक प्रतिवादी राजनीतिक दलों की आयकर फाइलिंग का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की गई है। पुनर्मूल्यांकन में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के तहत पहले से दावा की गई कर छूट की अयोग्यता और चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त राशि पर कर, ब्याज और जुर्माना लगाना शामिल होगा।

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यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी के फैसले की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जिसमें भाषण और सूचना की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए चुनावी बांड योजना की आलोचना की गई थी। निर्णय में भारतीय स्टेट बैंक को इन बांडों के जारी करने पर रोक लगाने तथा अप्रैल 2019 से निर्णय की तिथि तक बेचे गए सभी बांडों का विवरण प्रकट करने का भी आदेश दिया गया।

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