पीड़ित को अंतरिम मुआवजा देने की आरोपी की पेशकश जमानत देने का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी द्वारा पीड़ित को अंतरिम मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 376 (डी), पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 8 और एससी की धारा 3(4) (i)

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