पंजाब की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में 13 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया

एक अदालत ने शुक्रवार को 2003 के भ्रष्टाचार के एक मामले में 13 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को पांच साल जेल की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत अत्री की अदालत ने आरोपियों के लिए सजा का आदेश सुनाया – जिनमें से अधिकांश हेड कांस्टेबल और एक सब-इंस्पेक्टर के पद पर थे। प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया।

सुभाष कैटी और बिट्टू चावला, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ने 2003 में पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी।

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शिकायत के मुताबिक, लुधियाना के डिवीजन नंबर 6 में तैनात पुलिस कर्मियों पर 4,000 रुपये से 5,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।

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शिकायतकर्ता कैटी ने कहा कि वह और चावला लॉटरी का कारोबार करते थे। दोषी पुलिसकर्मी उन्हें नियमित रूप से परेशान करते थे और उनसे पैसे लेते थे।

इससे उन्हें अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें पुलिस कर्मियों को पैसे लेते हुए रिकॉर्ड किया गया। ये फुटेज भी कोर्ट में पेश किया गया.

सुनवाई के दौरान आरोपी पुलिस कर्मियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है।

विस्तृत सुनवाई और बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. इसमें दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया।

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