दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तीसरे पक्ष के पासपोर्ट और अन्य व्यक्तिगत पहचान विवरण सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत प्रकटीकरण से मुक्त हैं। राकेश कुमार बनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 5836/2018) के मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के
