राजस्थान: जासूसी के आरोप में 3 पाकिस्तानी नागरिकों को 7 साल सश्रम कारावास की सजा

जयपुर की एक अदालत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना की रणनीतिक सूचनाएं भेजने के आरोप में तीन पाकिस्तानी नागरिकों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस सेंगाथिर ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक नंदलाल वैध पासपोर्ट और वीजा पर जोधपुर आया था और खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर जैसलमेर पहुंचा और भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान भेजने लगा.

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सेंगाथिर ने एक बयान में कहा कि नंदलाल को 20 अगस्त, 2016 को सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 और 3/14 विदेशी अधिनियम 1946 के तहत अपराध जांच विभाग द्वारा जासूसी में शामिल पाए जाने के बाद मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी को दो अन्य पाकिस्तानी नागरिकों गोरी शंकर और प्रेमचंद ने जासूसी में मदद की थी, जो लंबी अवधि के वीजा पर जोधपुर में रह रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

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16 नवंबर 2016 को तीनों आरोपियों के खिलाफ मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (जयपुर मेट्रोपॉलिटन-I) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धारा 3/9 के तहत दोषी पाए जाने पर सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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