ओडिशा की एक अदालत ने 14 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में एक सरकारी अधिकारी और उसकी पत्नी को दो साल जेल की सजा सुनाई है.
विशेष सतर्कता अदालत ने एन प्रकाश पात्रा और उनकी पत्नी एन संतोषिनी पात्रा को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई है.
यह आरोप लगाया गया था कि जब प्रकाश लगभग 14 साल पहले गंजाम जिले के पात्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कनिष्ठ लिपिक के रूप में तैनात थे, तब दंपति ने 12.19 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। वह वर्तमान में पात्रपुर सब-डिविजनल अस्पताल में तैनात हैं।
विशेष सतर्कता न्यायाधीश अरुण कुमार साहू ने दोनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. सरकारी वकील सुरेंद्र पांडा के अनुसार, शनिवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अगर वे जुर्माना राशि नहीं चुकाएंगे तो उन्हें तीन महीने और कारावास की सजा भुगतनी होगी।
उन्होंने कहा, अदालत ने 25 गवाहों की जांच करने और उनके घरों, कार्यालय क्वार्टर और चैंबर पर छापे में मिली संपत्तियों का विश्लेषण करने के बाद दंपति को दोषी ठहराया।
पांडा ने कहा, अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद छापेमारी की गई।
उन्होंने कहा कि पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने कथित तौर पर अपने पति को अपराध के लिए उकसाया था।
भुवनेश्वर की एक सतर्कता अदालत ने भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में नयागढ़ जिले के नुआगांव ब्लॉक की पूर्व कल्याण विस्तार अधिकारी लुदासिनी नायक को चार साल जेल की सजा सुनाई।
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उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और यदि वह इसका भुगतान करने में विफल रही, तो उसे दो महीने के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में नायक को तीन साल जेल की सजा सुनाने के अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
अंगुल जिले के एक सेवानिवृत्त ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता (वीएलडब्ल्यू) सरबेश्वर पानी को ऐसे ही एक अन्य मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
अंगुल की विशेष सतर्कता अदालत ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, और यदि इसका भुगतान करने में विफल रहे, तो उन्हें दो महीने के लिए कारावास की सजा काटनी होगी।
राज्य सतर्कता विभाग ने कहा कि वह प्रकाश और लुडासिनी को सेवा से बर्खास्त करने के लिए कदम उठाएगा और सेवानिवृत्त हो चुके वीएलडब्ल्यू की पेंशन रोक देगा।